ब्याज भुगतान कैपिटल गेन में नहीं होता शामिल

कृपया मुझे तीन साल के अंदर प्रॉपर्टी की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन के बारे में जानकारी दें। क्या होम लोन की ब्याज को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ लागत में शामिल किया जाता है।
- भूपेंद्र, भोपाल
- अगर किसी ऐसी संपत्ति की बिक्री की जाती है जो कि 36 महीनों से कम अवधि तक होल्ड की गई हो तो यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आएगा। ऐसी संपत्ति की बिक्री से हुए फायदे को आपकी आय में जोड़ दिया जाएगा और इस पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कर छूट का कोई फायदा नहीं मिलता है।
कैपिटल गेन की गणना करते वक्त स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी शामिल किया जाता है। अगर आप होम लोन के ब्याज का भुगतान कर रहे हैं तो धारा 55 के तहत इसे घर खरीदने की लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। कैपिटल गेन की गणना में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि धारा 24 के तहत इस पर आपको कर छूट का फायदा मिलेगा।
मैंने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से लिए गए होम लोन का भुगतान दिसंबर 2012 में कर दिया है। क्या मुझे इस राशि पर कर छूट का फायदा मिल सकता है क्योंकि मैने इसके लिए बचत का इस्तेमाल किया है। - रोहित, दिल्ली
- धारा 80सी के तहत आपको किसी भी वित्तीय संस्थान से लिए गए होम लोन के मूलधन के पुनर्भुगतान की एक लाख रुपये की राशि पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है। छूट आपको जीवन बीमा प्रीमियम, ईएलएसएस, एनएससी, पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड और टैक्स सेविंग एफडी जैसी राशि पर मिलाकर उपलब्ध होगी।
संभव है कि आपने होम लोन के मूलधन के तौर पर एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि का भुगतान किया हो पर आपको टैक्स छूट का फायदा एक वित्त वर्ष में केवल एक लाख रुपये की राशि पर मिलेगा। आपने होम लोन का भुगतान चाहे एकमुश्त किया हो या फिर ईएमआई के जरिए, आपको टैक्स छूट का फायदा दोनों ही स्थितियों में मिलेगा।
क्या इंफ्रा बांड पर अब टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा? - हरदीप, लुधियाना
- धारा 80सीसी के तहत अगर कोई व्यक्ति या फिर हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) लांग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बांड में निवेश करती है तो उसे 20,000 रुपये छूट का फायदा मिलेगा। इस धारा को साल 2011-12 के लिए शामिल किया गया था। हालांकि इसे एसेसमेंट ईयर 2012-13 के लिए भी जारी रखा गया है। जहां तक मौजूदा साल की बात है तो यह फायदा अब उपलब्ध नहीं है।
छह महीने पहले मुझे कंपनी ने भारत के ऑफिस से अमेरिका ट्रांसफर कर दिया। अमेरिका में मेरा एंप्लाइ आईडी और अकाउंट नंबर अलग है। मेरे फॉर्म 16 में केवल भारत में दिया गया वेतन दर्शाया गया है। तो क्या जो राशि मैने अमेरिका में कमाई है उस पर भारत में टैक्स चुकाना होगा?
-रविंदर, चंडीगढ़
- ऐसा लग रहा है कि आयकर के उद्देश्य से आप पिछले साल भारत के नागरिक रहे हैं क्योंकि पिछले साल के पहले चार साल तक 365 दिनों तक भारत के नागरिक रहे हैं। अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसे होने वाली हर आय पर भारत में टैक्स लगेगा।
आपके मामले में भले ही अमेरिका में हुई आय फॉर्म 16 में न हुई हो पर इस पर फिर भी टैक्स चुकाना होगा। हालांकि आपने इस पर अमेरिका में जिस टैक्स का भुगतान किया है उस पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा।
क्या पत्नी से हाउस लोन लेने पर धारा 24बी की तहत कर छूट का फायदा मिलेगा? क्या ब्याज की दरों पर कोई शर्त या प्रतिबंध है? क्या आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए इस पर स्टांप के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी। - इंद्रनील, रायपुर
-आयकर की अधिनियम की धारा 24बी के तहत आप घर खरीदने या बनाने या फिर मरम्मत हेतु लिए गए कि होम लोन की ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इस तरह का लोन आप किसी से भी ले सकते हैं जिसमें आपके रिश्तेदार भी शामिल हैं।
अपनी पत्नी से लिए गए लोन की ब्याज पर भी आपको धारा 24बी के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। हालांकि, इस पर आयकर अधिनियम के तहत ब्याज के लिए कोई तय दर नहीं है फिर भी ऐसे कर्ज पर ब्याज की दर किफायती होनी चाहिए। कानून के अंतर्गत हालिया प्रावधान के तहत आपको कर छूट क्लेम करने के लिए आपको कोई दस्तावेज संलग्न नहीं करने होंगे।
हालांकि, आपको अपने कर्जदाता से इसके लिए सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए जिससे कि आयकर के लिए विस्तृत जांच होने की स्थिति में आपके पास पर्याप्त सबूत मौजूद हो। इसके लिए किसी लिखित समझौते की जरूरत नहीं है पर आपको इसके लिए कर्जदाता से एक सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही आपके पास भी इस बात का सबूत मौजूद होगा कि पैसों का इस्तेमाल घर खरीदने के लिए किया गया है।
बलवंत जैन
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अपनापैसा डॉट कॉम










