10 लाख नहीं अब 5 लाख रुपये से ज्यादा पर भरना होगा ई-रिटर्न
Agency
| Mar 06, 2013, 12:37PM IST

यदि आपकी सालाना आय पांच लाख रुपए से अधिक है तो आपको भी कंप्यूटर प्रणाली यानी ई-रिटर्न के जरिए अपनी आयकर रिटर्न भरनी होगी।
आयकर विभाग आने वाले दिनों में इस संबंध में आवश्यक अधिसूचना जारी कर सकता है। राजस्व सचिव सुमित बोस ने कहा आयकर विभाग बड़ी तेजी के साथ प्रौद्योगिकी आधारित कर रिटर्न प्रोसेंसिंग व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है।
ऐसे में ई-रिटर्न फाइलिंग का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। पांच लाख रुपए से अधिक सालाना कमाई होने पर ई-फाइलिंग को अनिवार्य बनाया जा रहा है।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अध्यक्ष पूनम किशोर सक्सेना ने इस संबंध में विस्तार से कुछ भी कहने से इनकार किया और कहा कि संसद में बजट पारित होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भी बजट भाषण में इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान कर प्रशासन में सुधार की दिशा में अनेक प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। मैं सालाना सूचना रिटर्न का दायरा बढ़ाने, और अधिक बैंकों के जरिए इलेक्ट्रानिक भुगतान सुविधा शुरू करने, 50 हजार रुपए से अधिक रिफंड के लिए भी रिफंड बैंकर प्रणाली का विस्तार करने और करदाताओं की नई श्रेणियों के लिए ई-फाइलिंग को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव करता हूं।
जानकार सूत्रों के अनुसार वर्तमान में दस लाख रुपए से अधिक सालाना आय होने पर ई-फाइलिंग अनिवार्य है अब इसका विस्तार करते हुए पांच लाख से अधिक आय वाली श्रेणी को भी अनिवार्य ई-फाइलिंग के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।







