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इंश्योरेंस ओम्बड्समैन से करें बीमा से जुड़ी शिकायत

बिजनेस भास्कर | Feb 06, 2013, 00:06AM IST
 
 


जिस इंश्योरेंस कंपनी से मैंने अपने माता-पिता के लिए हेल्थ प्लान लिया था उसने मेरी मांग के हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी बीमारी पहले से मौजूद बीमारियों से जुड़ी थी। हालांकि, हमारे डाक्टरों ने बताया कि बीमा कंपनी का कहना गलत है। इसके समाधान के लिए मुझे किससे संपर्क करना चाहिए क्योंकि बीमा कंपनी इस मामले में मेरी मदद नहीं कर रही है। उसने तो हमारे किसी बात का जबाव देना भी बंद कर दिया है। - राहुल गोस्वामी, भोपाल
- ऐसे
विवादों के मामले में आपको मैं इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन से संपर्क करने की सलाह दूंगा। सरकार ने इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का पद विशेष रूप से इस लिए बनाया है ताकि ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा तुरंत किया जा सके। ओम्बड्समैन से संबंधित जानकारी बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसका लिंक इस प्रकार है- http://www.irda.gov.in/ADMINCMS /cms/NormalData_Layout.aspx?page=PageNo234&mid=7.2


क्या आईआरडीए ने ऐसा कोई नियम बनाया है कि अगर कोई पॉलिसीधारक किसी बीमा कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से खुश नहीं हो तो पॉलिसीधारक के चाहने पर बीमा कंपनी उसे रद्द कर दे?
-हरविंदर सिंह, चंडीगढ़
-पॉलिसी
अवधि के दौरान पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी रद्द करवा सकता है और बीमा कंपनी को बीमा की शेष अवधि के आधार पर प्रीमियम का 0-90 प्रतिशत तक वापस करना होगा। यह विकल्प पॉलिसी धारकों के पास तब तक होता है जब तक कि वह पॉलिसी के तहत कोई क्लेम नहीं करते।

वैसी कोई भी पॉलिसी जिसकी अवधि तीन साल या उससे अधिक है, के मामले में बीमा नियामक के तरफ से बीमा कंपनियों के लिए यह अनिवार्य है कि वह पॉलिसी धारकों को फ्री-लुक पीरियड उपलब्ध कराएं।

ऐसे मामले में शेष अवधि के आधार पर मिलने वाले रिफंड की तुलना में प्रीमियम का ज्यादा हिस्सा पॉलिसी धारकों को वापस किया जाता है।

फ्री-लुक पीरियड पॉलिसी प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों तक की होती है। अगर बीमित व्यक्ति इस अवधि के दौरान पॉलिसी रद्द करवाना चाहता है तो बीमा कंपनी आनुपातिक रिस्क प्रीमियम और मेडिकल चार्ज के अलावा प्रीमियम का शेष हिस्सा वापस कर देती है।

विभिन्न बीमा कंपनियों की पॉलिसियां और उनकी शर्तें कंपनियों की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ग्राहक इंटरनेट पर विभिन्न बीमा कंपनियों की पॉलिसियों की खासियत और उनकी नियम एवं शर्तों की तुलना कर सकते हैं।

जहां तक पॉलिसी को रद्द करवाने की बात है तो बीमित व्यक्ति को कोई निर्णय लेने से पहले पॉलिसी के नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

रद्द करने का नियम बीमा के अन्य प्रोडक्ट में भी है जैसे मोटर इंश्योरेंस, मैरिन इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के अन्य प्रोडक्ट। लेकिन प्रत्येक प्रोडक्ट के रद्द किए जाने के नियम एवं शर्त अलग-अलग होते हैं।

क्या किराए के मकान में रहते हुए मैं हाउस-होल्डर्स पॉलिसी ले सकता हूं? अगर हां तो इस पॉलिसी के तहत किन चीजों को कवर किया जाएगा? या फिर किराए के मकान के बीमा के लिए अलग से कोई पॉलिसी होती है क्योंकि मेरे मकान मालिक ने पूरी बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया हुआ है।  -हीरालाल, इंदौर
-आप हाउस-होल्डर्स पॉलिसी खरीद सकते हैं। हाउस-होल्डर्स पॉलिसी बिल्डिंग के साथ-साथ वस्तुओं को भी कवर करती है। बिल्डिंग आपका नहीं है, इसलिए आप केवल वस्तुओं का कवर ले सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि घर के वस्तुओं के कवर के लिए आपको बिल्डिंग का मालिक होना चाहिए। यह पॉलिसी घर के वस्तुओं को आग और अन्य दुर्घटनाएं, चोरी और मैकेनिकल ब्रेकडाउन से होने वाली क्षति की भरपाई करती है।

समाधान - अजय बिंभेट  मैनेजिंग डायरेक्टर, रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

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