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टीडीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस

agency | Jan 17, 2013, 11:28AM IST
 
 

विजय माल्या के नेतृत्ववाली किंगफिशर एयरलाइन कर्मचारियों के भुगतान पर स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कंपनी ने टीडीएस के 185 करोड़ रुपए की राशि आयकर विभाग में जमा कराने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में बुधवार को चुनौती दी।
 
प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्त मुकुल रोहतगी ने इस मामले का उल्लेख किया। न्यायालय सोमवार को इस याचिका पर विचार के लिये तैयार हो गया है।
 
किंगफिशर ने उच्च न्यायालय के पांच दिसंबर के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने इस एयरलाइंस को निर्देश दिया था कि कर्मचारियों के वेतन के स्रोत पर कर की कटौती की 371 करोड़ रुपए की राशि का 50 फीसदी आय कर विभाग में जमा कराया जाये। न्यायालय ने शेष रकम छह सप्ताह के भीतर जमा कराने के लिये कंपनी को बैंक गारंटी देने का आदेश दिया था।
 
कंपनी ने याचिका में दलील दी है कि स्रोत पर कर की कटौती की मद में राशि आय कर विभाग की मांग की तुलना में काफी कम है। कंपनी का यह भी कहना है कि इस मामले में सुनवाई के दौरान उसे समुचित अवसर नहीं दिया गया।
 
याचिका में कहा गया है कि आय कर विभाग में ने कंपनी को अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ही नोटिस जारी किये थे। इसके विपरीत, आय कर विभाग का दावा है कि कंपनी ने स्रोत पर कर में कटौती सहित विभिन्न स्रोतों से की गयी गयी कटौती के बावजूद राजस्व की रकम रोक रखी है।
 
आय कर विभाग ने दिसंबर, 2011 में कंपनी से वर्ष 2010-11 और 2011-12 के कर निर्धारण वर्ष के लिये स्रोत पर कर की कटौती की मद में करीब 372 करोड़ रुपए की मांग की थी।
 
 

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