सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं पड़ेगा कोई असर: MTS
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| Feb 17, 2013, 12:56PM IST

एमटीएस ब्रांड नाम से परिचालन करने वाली दूरसंचार कंपनी सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विस (एसएसटीएल) ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से उसके परिचालन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने शुक्रवार के आदेश में 2जी स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग नहीं लेने और स्पेक्ट्रम नहीं पाने वाली दूरसंचार कंपनियों का परिचालन तत्काल बंद किए जाने का आदेश दिया।
एसएसटीएल के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के 15 फरवरी 2013 के आदेश से उनकी कंपनी के परिचालन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह आदेश 12 और 14 नवंबर 2012 को स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग नहीं लेने वाली कंपनियों के संबंध में था।
इन तिथियों पर आयोजित नीलामी जीएसएम स्पेक्ट्रम (1800मेगाहत्र्ज बैंड स्पेक्ट्रम) के लिए थी। कंपनी ने कहा कि वह पूरी तरह से सीडीएमए परिचालन उपलब्ध कराती है और 800 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम का प्रयोग करती है।
कंपनी ने कहा कि सीडीएमए स्पेक्ट्रम की नीलामी नवंबर 2012 में नहीं की गई थी क्योंकि बोली के लिए निर्धारित आधार मूल्य को बहुत ऊंचा बताते हुए कोई कंपनी बोली लगाने नहीं आई थी। एसएसटीएल ने कहा कि उसने नीलामी बोली में भाग नहीं लिया क्योंकि उस समय उसकी उपचारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए लंबित थी।
पिछले साल मई माह में कंपनी द्वारा दायर की गई उपचारात्मक याचिका में कंपनी ने उच्च्तम न्यायालय के दो फरवरी 2012 के फैसले पर छूट की मांग की थी। हालांकि कंपनी की याचिका को उच्च्तम न्यायालय ने 14 फरवरी 2013 को खारिज कर दिया था। अब कंपनी ने मार्च में होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने के प्रति रुचि प्रदर्शित की है।







