मुंबई,
जहां रहने वाले 18 अरबपति ही 4.60 लाख करोड़ की दौलत समेटे बैठे हैं, से पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एक ऑर्डर जारी कर सहारा ग्रुप की दो कंपनियों के बैंक खाते सील कर दिए हैं। इनमें ग्रुप प्रमुख सुब्रत रॉय और वरिष्ठ अधिकारियों के बैंक खाते शामिल हैं। सेबी ने यह कार्रवाई निवेशकों के 24 हजार करोड़ रुपए नहीं लौटाने की वजह से है। सेबी ने सुब्रत रॉय की सभी चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश भी दिए हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने छह फरवरी को इन कंपनियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं करने पर सेबी की खिंचाई की थी। जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर की बेंच ने कहा था कि सहारा ग्रुप की दो कंपनियां उसके आदेश का पालन नहीं कर रही हैं। ऐसे में सेबी इनकी संपत्ति जब्त करने और बैंक खातों पर रोक लगाने के लिए स्वतंत्र है। बेंच ने सहारा ग्रुप की कंपनियों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए? जवाब देने के लिए सहारा ग्रुप को चार हफ्ते का समय दिया गया था।
पूंजी बाजार नियामक सेबी की ओर से जारी सख्त आदेश के बाद गुरुवार को शेयर बाजार मे इन कंपनियों के शेयरों पर भारी मार पड़ी और शुरूआती कारेाबार में इनमें 15 फीसदी तक की गिरावट देखी गई।
सहारा ग्रुप का दावा है कि वह निवेशकों को 19,400 करोड़ रुपए पहले ही अदा कर चुका है। जहां तक 5,120 करोड़ रुपए के भुगतान की बात है तो इसमें 2,620 करोड़ रुपए ही निवेशकों को वापस किए जाने हैं।
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