क्या होम लोन ईएमआई पर मिलेगा आयकर का लाभ?

मैंने और मेरी पत्नी ने १ जनवरी, २०१० को चालीस लाख रुपये का हाउसिंग लोन लिया था। घर फिलहाल निर्माणाधीन है और २०११ के अंत तक वह हमारे अधिकार में आ जाएगा। हमने इस संपत्ति के लिए संयुक्त हाउसिंग लोन (५०:५०) लिया है और प्रति माह २०,००० रुपये की मासिक किस्त (ईएमआई) का भुगतान कर रहे हैं। मैं उच्चतम टैक्स दायरे में आता हूं और मेरी पत्नी २० प्रतिशत स्लैब में। क्या मैं २०१०-११ में चुकाई गई ईएमआई पर कर में छूट ले सकता हूं? -रचित अमरोही, जयपुर
—जब आप संयुक्त होम लोन लेते हैं तो दोनों ही पक्ष लोन के ब्याज और मूलधन पर समान अनुपात में कर छूट का फायदा ले सकते हैं। हालांकि यह कर फायदा संपत्ति के अधिकार में आने के वर्ष से ही लिया जा सकता है। इसलिए अगर वित्त वर्ष २०१०-११ के अंत तक मकान आपके अधिकार में नहीं आया तो आप कर फायदे लेने के योग्य नहीं होंगे।
लेकिन ध्यान रखें कि कर में समान अनुपात में कटौती हेतु क्लेम के लिए ईएमआई भी आप दोनों को आधी-आधी चुकानी होगी। जैसे कि अगर आपने अपने बैंक खाते से ऑटो डेबिट फॉर्म का विकल्प चुना है तो सुनिश्चित कर लें कि दूसरा व्यक्ति हर महीने अपने खाते में से अपने हिस्से की ईएमआई चुका रहा है।
समाधान जितेंद्र सोलंकी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जे.एस. फाइनेंशियल एडवाइजर्स, दिल्ली







